1 अक्टूबर 2026 से, खरीद पर VAT वापस लेने के लिए आपको अपने सप्लायर और जो खरीदते हैं उसे जाँचना होगा, और सबूत रखना होगा।
- सप्लायर से पहली बार काम करते समय जाँचें, और फिर से जाँचें अगर पिछले 12 महीनों में जाँच नहीं हुई।
- AED 10,000 (VAT के बिना) से कम की खरीद पर जाँच छोड़ी जा सकती है, जब तक आप उस सप्लायर से 12 महीनों में (पिछले या अगले) AED 100,000 से ज़्यादा न खरीदें।
- अगर आप किसी सप्लायर से 12 महीनों में (पिछले या अगले) AED 375,000 से ज़्यादा खरीदते हैं, तो UAE के किसी बैंक से सप्लायर के बैंक खाते की पुष्टि का पत्र भी लें।
हर जाँच का रिकॉर्ड और एक लिखित नीति रखें जो बताए कि जाँच कौन करता है।
स्रोत संघीय कर प्राधिकरण निर्णय संख्या 13 (2026) (1 अक्टूबर 2026 से लागू), अनुच्छेद 3 से 6।
सिर्फ़ सामान्य जानकारी। यह टैक्स या कानूनी सलाह नहीं है। हमेशा कानून के पाठ देखें।